बांग्लादेश: अदालत ने कंपनी से मस्जिद में हुए धमाके के पीड़ितों को मुआवजा देने को कहा

बांग्लादेश: अदालत ने कंपनी से मस्जिद में हुए धमाके के पीड़ितों को मुआवजा देने को कहा

बांग्लादेश: अदालत ने कंपनी से मस्जिद में हुए धमाके के पीड़ितों को मुआवजा देने को कहा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:42 pm IST
Published Date: September 10, 2020 11:26 am IST

ढाका, 10 सितंबर (भाषा) बांग्लादेश की एक अदालत ने एक सरकारी गैस वितरण कंपनी को आदेश दिया है कि वह ढाका के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में हुए धमाके के पीड़ितों को तात्कालिक आधार पर 4.35 लाख रुपये (पांच लाख टका) मुआवजा दे।

बीडी न्यूज की खबर के अनुसार उच्च न्यायालय ने यहां बुधवार को टाइटस गैस आपूर्ति और वितरण कंपनी लिमिटेड को मुआवजा देने के लिए सात दिन का समय दिया।

नारायणगंज जिले में चार सितंबर की शाम को जुमे की नमाज के दौरान कंपनी की एक भूमिगत पाइपलाइन में गैस रिसाव होने के कारण बैतूल सलात मस्जिद में छह एसी एक साथ फट गए थे।

इस हादसे में मृतकों की संख्या बृहस्पतिवार को बढ़ कर 29 हो गई।

धमाके में 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

अधिकारियों का मानना है कि पाइपलाइन में रिसाव होने के बाद गैस मस्जिद के भीतर इकट्ठा हो गई थी जिससे शार्ट सर्किट हुआ और एसी फट गए।

अदालत ने नारायणगंज के उपायुक्त को निर्देश दिया कि 37 घायलों के परिजनों को मुआवजे की राशि दी जाए।

परिजनों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति जेबीएम हसन और न्यायमूर्ति मोहम्मद खैरुल आलम ने आदेश दिया।

भाषा यश उमा

उमा


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