ब्रिटिश-पाकिस्तान आतंकवादी उमर शेख को कराची से लाहौर की जेल में लाया गया

ब्रिटिश-पाकिस्तान आतंकवादी उमर शेख को कराची से लाहौर की जेल में लाया गया

ब्रिटिश-पाकिस्तान आतंकवादी उमर शेख को कराची से लाहौर की जेल में लाया गया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: April 9, 2021 1:50 pm IST

( एम जुल्करनैन)

लाहौर, नौ अप्रैल (भाषा) अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के सनसनीखेज अपहरण और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले ब्रिटेन में पैदा हुए अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को कराची से लाहौर की कोट लखपत जेल लाया गया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

सिंध उच्च न्यायालय ने पिछले साल 18 वर्ष बाद शेख को इस मामले में आरोप मुक्त करार दिया था।

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‘वॉल स्ट्रीट जनरल’ के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल (38) साल 2002 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अलकायदा के बीच संबंधों के बारे में एक खबर के सिलसिले में पाकिस्तान आए थे, तब उनका अपहरण किया गया और सिर कलम करके हत्या कर दी गई।

पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि 48 वर्षीय शेख को बृहस्पिवार शाम हवाई मार्ग के जरिये कराची से यहां लाया गया और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच कोट लखपत जेल भेज दिया गया।

उन्होंने कहा कि शेख को जेल में ‘विश्राम गृह’ में रखा गया है। खबरें हैं कि मुंबई हमलों के सरगना हाफिज सईद को भी उसी ‘विश्राम गृह’ में रखा गया है।

अधिकारी ने कहा कि जेल के बाहर अर्धसैनिक रेंजर्स और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

शेख को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर लाहौर लाया गया है।

शेख ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी कि अमेरिकी पत्रकार की बर्बर हत्या के मामले में 2020 में सिंध उच्च न्यायलय ने उसे बरी कर दिया है, फिर भी उसे लगातार हिरासत में रखा जा रहा है। उसकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने उसे लाहौर लाने का आदेश दिया था।

शेख ने अर्जी दायर कर कराची के केन्द्रीय कारागार की मृत्युदंड कोठरी से उसे लाहौर भेजने की अपील की थी, जहां उसका परिवार रहता है।

उच्चतम न्यायालय ने शेख को आरोप मुक्त किये जाने के सिंध उच्च न्यायालय के फैसले को 28 जनवरी को बरकरार रखते हुए किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने की सूरत में उसे रिहा करने का आदेश दिया था।

भाषा जोहेब उमा

उमा


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