अदालत ने इमरान खान के दोस्त एवं शहबाज परिवार के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया

अदालत ने इमरान खान के दोस्त एवं शहबाज परिवार के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया

अदालत ने इमरान खान के दोस्त एवं शहबाज परिवार के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द किया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 pm IST
Published Date: November 12, 2020 7:23 pm IST

लाहौर, 12 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान के दोस्त जहांगीर तरीन और पीएमएल-एन के प्रमुख शहबाज़ शरीफ के परिवार के खिलाफ 400 अरब रुपये के चीनी घोटाले की जांच करने से बृहस्पतिवार को संघीय जांच एजेंसी को रोक दिया।

लाहौर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शाहिद करीम और न्यायमूर्ति साजिद महमूद सेठी की खंडपीठ ने पाकिस्तान के सुरक्षा और विनिमय आयोग द्वारा तरीन की जेडीडब्ल्यू शुगर मिल और फारूकी पल्प मिल एवं शहबाज़ के परिवार की अल अरबिया शुगर मिल के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज कर दिया। यह मामला उचित प्रक्रिया न अपनाए जाने के आधार पर खारिज किया गया है।

. पीठ ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा और विनिमय आयोग कानून के मुताबिक नए सिरे से कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

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भाषा

नोमान नेत्रपाल

नेत्रपाल


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