अदालत ने शरण देने संबंधी ट्रंप के प्रतिबंध को अवैध बताया

अदालत ने शरण देने संबंधी ट्रंप के प्रतिबंध को अवैध बताया

अदालत ने शरण देने संबंधी ट्रंप के प्रतिबंध को अवैध बताया
Modified Date: April 24, 2026 / 10:41 pm IST
Published Date: April 24, 2026 10:41 pm IST

वाशिंगटन, 24 अप्रैल (एपी) एक अपीलीय अदालत ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत शरण देने की सुविधा को निलंबित कर दिया गया था।

यह आदेश रिपब्लिकन राष्ट्रपति की अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर प्रवासन पर नकेल कसने की योजना का एक प्रमुख स्तंभ था।

कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट सर्किट के लिए ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स’ के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि आव्रजन कानून लोगों को सीमा पर शरण के लिए आवेदन करने का अधिकार देते हैं और राष्ट्रपति इसका उल्लंघन नहीं कर सकते।

एसीएलयू के वकील ली गेलर्न्ट ने एक बयान में कहा कि अपीलीय अदालत का यह फैसला ‘उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो खतरों से बचकर भाग रहे हैं और जिन्हें ट्रंप प्रशासन के ‘अवैध और अमानवीय’ कार्यकारी आदेश के कारण शरण के दावों पर सुनवाई तक का मौका नहीं दिया गया था।’

इस मामले में फैसला न्यायाधीश जे. मिशेल चाइल्ड्स द्वारा लिखा गया था, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा नामित किया गया था।

ट्रंप द्वारा नामित न्यायाधीश जस्टिन वॉकर ने आंशिक तौर पर असहमति व्यक्त की।

एपी सुमित देवेंद्र

देवेंद्र


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