FIR on Bhind District Transport Officer
लाहौर ।पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार से पैदल हज यात्रा करने के इच्छुक 29 वर्षीय भारतीय नागरिक को वीजा देने का अनुरोध किया था। वह व्यक्ति हज के लिए पाकिस्तान के रास्ते पैदल सऊदी अरब जाना चाहता था। केरल के रहने वाले शिहाब भाई अपने गृह राज्य से रवाना हुआ था। पिछले महीने वह वाघा बॉर्डर पहुंचने तक उसने लगभग 3,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। लेकिन वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के आव्रजन अधिकारियों ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास वीजा नहीं था।
बुधवार को लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिहाब की तरफ से स्थानीय नागरिक सरवर ताज द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि “याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं हैं, न ही उसके पास अदालत का रुख करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी।” अदालत ने “भारतीय नागरिक के बारे में पूरी जानकारी” भी मांगी, जो याचिकाकर्ता नहीं दे सका। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
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