फ्रांस की संसद के निचले सदन ने कानूनी तौर पर जीवन समाप्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया

फ्रांस की संसद के निचले सदन ने कानूनी तौर पर जीवन समाप्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया

फ्रांस की संसद के निचले सदन ने कानूनी तौर पर जीवन समाप्त करने के प्रावधान वाले विधेयक को पारित किया
Modified Date: May 27, 2025 / 11:05 pm IST
Published Date: May 27, 2025 11:05 pm IST

पेरिस, 27 मई (एपी) फ्रांस की संसद के निचले सदन ने एक विधेयक पारित कर दिया है, जिसके तहत लाइलाज बीमारी से पीड़ित वयस्कों को प्राणघातक दवा लेने की अनुमति देने का प्रावधान है।

यूरोप भर में कानूनी तौर पर जीवन समाप्ति विकल्पों के लिए जनता की मांग बढ़ रही है। इस बीच मंगलवार को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इससे संबंधित विधेयक को पारित किया। इस मुद्दे पर लंबे वक्त से चर्चा की जा रही है।

विधेयक के पक्ष में 305 मत पड़े जबकि विपक्ष में 199 वोट पड़े। इसे आगे की चर्चा के लिए सीनेट में भेजा जाएगा।

 ⁠

फ्रांस की लंबी और जटिल विधायी प्रक्रिया के बीच इस विधेयक पर अंतिम मुहर लगने में महीनों लग सकते हैं।

इसके साथ ही दर्द से राहत दिलाने और मरीजों की गरिमा को बनाए रखने के उपायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीड़ारहित देखभाल से संबंधित एक अन्य विधेयक भी मंगलवार को पारित किया गया।

एपी नोमान वैभव

वैभव


लेखक के बारे में