फ्रांस की शीर्ष अदालत ने 2012 में अवैध चुनावी वित्तपोषण के लिए सरकोजी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

फ्रांस की शीर्ष अदालत ने 2012 में अवैध चुनावी वित्तपोषण के लिए सरकोजी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

फ्रांस की शीर्ष अदालत ने 2012 में अवैध चुनावी वित्तपोषण के लिए सरकोजी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा
Modified Date: November 26, 2025 / 07:12 pm IST
Published Date: November 26, 2025 7:12 pm IST

पेरिस, 26 नवंबर (एपी) फ्रांस की शीर्ष अदालत ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में उनके पुनर्निर्वाचन अभियान के लिए अवैध वित्तपोषण के मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा।

सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय (कोर्ट ऑफ कैसेशन) के निर्णय के साथ ही सरकोजी की दोषसिद्धि निर्धारित हो गयी जिसके तहत असफल अभियान में अवैध रूप से अधिक खर्च करने के लिए उन्हें एक वर्ष कैद-जिसमें आधी सजा निलंबित है – दी गयी है।

फ्रांसीसी कानून के तहत यह सजा घर पर भी काटी जा सकती है, जहां अभियुक्त की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट या न्यायाधीश द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के माध्यम से की जाती है।

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यह निर्णय सरकोजी की जेल से रिहाई के दो सप्ताह बाद आया है, क्योंकि एक अन्य अभियान वित्तपोषण मामले में उनकी अपील लंबित है।

एपी प्रशांत पवनेश

पवनेश


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