पाकिस्तानी संसद पर 2014 में हुए हमले के मामले में इमरान खान दोषमुक्त करार

पाकिस्तानी संसद पर 2014 में हुए हमले के मामले में इमरान खान दोषमुक्त करार

पाकिस्तानी संसद पर 2014 में हुए हमले के मामले में इमरान खान दोषमुक्त करार
Modified Date: November 29, 2022 / 07:54 pm IST
Published Date: October 29, 2020 11:17 am IST

इस्लामाबाद, 29 अक्टूबर (भाषा) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को एक आतंकरोधी अदालत ने वर्ष 2014 में संसद पर हमले के मामले में दोषमुक्त करार दिया। हालांकि अदालत ने इस मामले में कई विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी समेत कई वरिष्ठ मंत्रियों को तलब किया है।

मीडिया में प्रकाशित खबर में यह जानकारी सामने आई।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में कहा गया कि हालांकि, आंतकरोधी अदालत के न्यायाधीश राजा जावेद अब्बास हसन ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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गौरतलब है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के कार्यकर्ताओं ने 31 अगस्त 2014 को संसद और प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच किया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प में तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 26 अन्य घायल हो गए थे। पीटीआई अब देश की सत्ता पर काबिज है।

पुलिस ने इमरान खान तथा पीटीआई के अन्य नेताओं के विरुद्ध आतंकवाद निरोधी धाराओं में मामला दर्ज किया था।

डॉन अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान खान की दोषमुक्ति उनके द्वारा एक हफ्ते पहले अदालत से किए गए आग्रह के बाद सामने आई है। इमरान ने अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को आगे नहीं बढ़ाए जाने में रुचि नहीं दिखाने का हवाला देते हुए उन्हें दोषमुक्त करने का अदालत से आग्रह किया था।

भाषा यश पवनेश

पवनेश


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