टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी के मामले में भारतीय नागरिक को 33 महीने का कारावास

टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी के मामले में भारतीय नागरिक को 33 महीने का कारावास

टेलीमार्केटिंग धोखाधड़ी के मामले में भारतीय नागरिक को 33 महीने का कारावास
Modified Date: November 29, 2022 / 08:57 pm IST
Published Date: November 10, 2020 4:00 am IST

वाशिंगटन, 10 नवंबर (भाषा) टेलीमार्केटिंग और बैंक संबंधी धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय नागरिक को 33 महीने की जेल की सजा सुनाई गयी है।

दोषी चिराग सचदेव (30) ने अमेरिका में अनेक बुजुर्ग खाता धारकों के ऑनलाइन यूजरनेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके खातों से पैसा चुराने की एक साजिश में शामिल होने के आरोपों को कबूल किया था।

अमेरिका की एक अदालत ने सचदेव को 33 महीने के संघीय कारावास के बाद रिहा होने के तीन साल तक निगरानी में रखने का आदेश भी दिया। उस पर पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए 4,442 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है।

इसी से संबंधित तीन अन्य धोखाधड़ी वाली योजनाओं में शामिल होने पर एफबीआई ने एक और भारतीय नागरिक मनीष कुमार (32) को भी गिरफ्तार किया है।

भाषा वैभव सिम्मी

सिम्मी


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