सिंगापुर : नस्ली और धार्मिक समूहों में द्वेष पैदा करने के आरोप में भारतीय मूल के गायक की सजा शुरू

सिंगापुर : नस्ली और धार्मिक समूहों में द्वेष पैदा करने के आरोप में भारतीय मूल के गायक की सजा शुरू

सिंगापुर : नस्ली और धार्मिक समूहों में द्वेष पैदा करने के आरोप में भारतीय मूल के गायक की सजा शुरू
Modified Date: February 5, 2025 / 03:17 pm IST
Published Date: February 5, 2025 3:17 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, पांच फरवरी (भाषा) भारतीय मूल के गायक (रैप विधा में) सुभाष गोविन नायर को बहुजातीय सिंगापुर में ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से नस्ली और धार्मिक समूहों के बीच द्वेष को बढ़ावा देने की कोशिश करने के मामले में मिली छह सप्ताह कारावास की सजा बुधवार को शुरू हुई।

सिंगापुर के भारतीय मूल के नागरिक नायर की उम्र 32 साल है और उन्होंने पिछले वर्ष दो दिन तक न्यायमूर्ति हू शेउ पेंग के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दलील दी थी।

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चैनल न्यूज एशिया की खबर के मुताबिक उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी है।

जातीय या धार्मिक समूहों के बीच द्वेष की भावना को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए नायर को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती थीं।

अपने संक्षिप्त मौखिक फैसले में न्यायमूर्ति हू ने कहा कि वह दोषसिद्धि और सजा को लेकर निचली अदालत द्वारा दिये फैसले से सहमत हैं।उन्होंने कहा कि छह सप्ताह की जेल की सजा ‘‘अनुपातहीन या कष्टकारी नहीं है’’।

नायर को 2023 में एक जिला अदालत ने सुनवाई के बाद चार आरोपों में दोषी पाया। ये आरोप जुलाई 2019 और मार्च 2021 के बीच उनके द्वारा दिए गए नस्ली बयानों से संबंधित थे।

भाषा धीरज रंजन

रंजन


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