नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन में खारिज, एक महीना और रहना होगा जेल में

नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन में खारिज, एक महीना और रहना होगा जेल में

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  • Publish Date - April 26, 2019 / 10:18 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:53 PM IST

नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज करते हुए उसकी पुलिस हिरासत 24 मई तक बढ़ा दी है। नीरव मोदी को अब एक महीने तक और जेल में रहना होगा। कोर्ट ने इससे पहले 29 मार्च को भी उसकी जमानत की अपील खारिज कर दी थी। 

शुक्रवार को लंदन में नीरव मोदी की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट में पेशी हुई। वेस्टमिंस्टर कोर्ट की जज एम्मा अर्बथनॉट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस हिरासत बढ़ाने का फैसला सुनाया। बता दें कि भारत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी की 12 जब्त कारें बेच दीं हैं।

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ईडी की ओर से एमएसटीसी ने 13 लग्जरी कारों की नीलामी की थी, जिनमें 12 के ही खरीदार मिले। उन 12 गाड़ियों की बिक्री से ईडी को 3.29 करोड़ रुपए मिले।  गौरतलब है कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पिछले साल जनवरी में पंजाब नैशनल बैंक घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले ही भारत से भाग गया था। उसने पीएनबी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक को 13 हजार करोड़ रुपए का चूना लगाया।