पाक अदालत ने पुलिस से भगत सिंह के पुण्यतिथि समारोह के लिए सुरक्षा की याचिका पर फैसले को कहा

पाक अदालत ने पुलिस से भगत सिंह के पुण्यतिथि समारोह के लिए सुरक्षा की याचिका पर फैसले को कहा

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  • Publish Date - March 19, 2024 / 05:49 PM IST,
    Updated On - March 19, 2024 / 05:49 PM IST

लाहौर, 19 मार्च (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को लाहौर के पुलिस प्रमुख को स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 93वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अगले सप्ताह आयोजित होने वाले समारोह की पुख्ता सुरक्षा के अनुरोध पर फैसला करने का निर्देश दिया।

भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान के अध्यक्ष वकील इम्तियाज रशीद कुरैशी द्वारा पिछले सप्ताह लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह पंजाब सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए यहां शादमान चौक पर 23 मार्च को होने वाले कार्यक्रम के लिए पुख्ता सुरक्षा प्रदान करने और ‘वॉक-थ्रू’ गेट लगाने का निर्देश दे।

याचिका पर सुनवाई के दौरान लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम ने लाहौर पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि उक्त आयोजन के लिए पुख्ता सुरक्षा के संबंध में कुरैशी के आवेदन पर फैसला किया जाए।

कुरैशी ने अपनी याचिका में कहा था कि पंजाब सरकार ने शादमान चौक में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रम में सुरक्षा के प्रावधानों के लिए उनके अनुरोध पर विचार नहीं किया है जहां 93 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी।

भाषा वैभव मनीषा

मनीषा