पाक : अदालत ने केंद्रीय बैंक को दो प्रांतों में चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया

पाक : अदालत ने केंद्रीय बैंक को दो प्रांतों में चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया

पाक : अदालत ने केंद्रीय बैंक को दो प्रांतों में चुनाव के लिए धन उपलब्ध कराने का आदेश दिया
Modified Date: April 14, 2023 / 10:24 pm IST
Published Date: April 14, 2023 10:24 pm IST

इस्लामाबाद, 14 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय बैंक को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनाव के लिए 21 अरब रुपये मुहैया कराने का निर्देश दिया क्योंकि सरकार चुनावों के लिए धन उपलब्ध कराने में विफल रही है।

पाकिस्तान की राजनीति में चुनाव का मुद्दा केंद्र बिंदु बन गया है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में समय पर चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने चार अप्रैल को संघीय सरकार को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को सोमवार तक 21 अरब रुपये देने का आदेश दिया था ताकि वह पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों में चुनाव आयोजित कर सके, जहां पहले खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी का शासन था।

प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सोमवार को संसद में चुनाव के लिए राशि उपलब्ध कराने संबंधी विधेयक पेश किया था।

नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए वित्त और राजस्व पर संसद की स्थायी समिति को भेजे गए विधेयक को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया गया।

प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) की डिप्टी गवर्नर सिमा कामिल और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सुनवाई के बाद पीठ ने एसबीपी को 21 अरब रुपये जारी करने और 17 अप्रैल तक वित्त मंत्रालय को इस संबंध में ‘‘उचित संचार’’ भेजने का आदेश दिया।

भाषा

शफीक देवेंद्र

देवेंद्र


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