लाहौर, 31 मार्च (भाषा) पाकिस्तानी सेना को झटका देते हुए लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब प्रांत में फौज को 30 साल के पट्टे पर राज्य की 45,000 एकड़ से अधिक भूमि सौंपने पर रोक लगा दी।
पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने पिछले महीने पंजाब प्रांत के तीन जिलों खुशाब, भाकर और साहीवाल में पाकिस्तानी सेना को पट्टे पर 45,266 एकड़ भूमि आवंटित की थी। सरकार ने 30 साल के पट्टे के लिए सेना को भूमि आवंटित करने के सिलसिले में सरकारी भूमि (पंजाब) अधिनियम 1912 की धारा 10 का हवाला दिया।
पाकिस्तान के जनहित विधि प्राधिकरण ने लाहौर उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि सरकार की अधिसूचना “अवैध थी क्योंकि कार्यवाहक सरकार के पास इसे मंजूरी देने की कोई शक्ति नहीं है।”
न्यायमूर्ति आबिद हुसैन चट्टा ने सरकार की अधिसूचना को निलंबित कर दिया और रक्षा मंत्रालय व पंजाब सरकार से नौ मई तक जवाब देने को कहा है।
कानून के तहत, कार्यवाहक सरकार केवल प्रांत के दैनिक कामकाज कर सकती है।
भाषा जोहेब माधव
माधव
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