पाकिस्तान अदालत ने ‘झूठी, भ्रामक’ जानकारी फैलाने के लिए 27 यूट्यूब चैनलों को बंद किया

पाकिस्तान अदालत ने ‘झूठी, भ्रामक’ जानकारी फैलाने के लिए 27 यूट्यूब चैनलों को बंद किया

पाकिस्तान अदालत ने ‘झूठी, भ्रामक’ जानकारी फैलाने के लिए 27 यूट्यूब चैनलों को बंद किया
Modified Date: July 9, 2025 / 12:53 am IST
Published Date: July 9, 2025 12:53 am IST

इस्लामाबाद, आठ जुलाई (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने इमरान खान की पार्टी के चैनलों सहित कम से कम 27 यूट्यूब चैनल को देश विरोधी सामग्री प्रसारित करने और ‘‘झूठी, भ्रामक और फर्जी’’ जानकारी फैलाने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया। मीडिया में मंगलवार को जारी खबरों में यह जानकारी दी गई।

पाकिस्तान के अखबर ‘डॉन’ में जारी खबर में बताया गया कि इस्लामाबाद स्थित मजिस्ट्रेट अदालत ने 24 जून को राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (एनसीसीआईए) की शिकायत पर यह कार्रवाई की। एनसीसीआईए सोशल मीडिया पर अवैध गतिविधियों की जांच करती है।

इसमें कहा गया कि इन 27 चैनल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पत्रकार, मतिउल्लाह जान, वजाहत खान, अहमद नूरानी और असद अली तूर, पूर्व एंकर इमरान रियाज, ओरया मकबूल, साबिर शाकिर और मोईद पीरजादा शामिल हैं।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद अब्बास शाह ने अपने आदेश में कहा, ‘‘जांचकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में यह अदालत आश्वस्त है कि विषय वस्तु पाकिस्तान के पीईसीए और दंड कानूनों के तहत दंडनीय अपराध है।’’

भाषा प्रीति सुरेश

सुरेश


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