पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत अवधि बढाई गई

पाकिस्तान : पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत अवधि बढाई गई

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  • Publish Date - December 24, 2025 / 06:47 PM IST,
    Updated On - December 24, 2025 / 06:47 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 24 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की नौ मई के मामलों और पांच अन्य मामलों में दी गई अंतरिम जमानत की मियाद बढ़ा दी है।

अदालत ने साथ ही निर्देश दिया कि 73 वर्षीय पूर्व प्रधानमंत्री अगली सुनवाई में या तो व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित होंगे।

पाकिस्तान से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार ‘डॉन’ की खबर के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने मंगलवार को अग्रिम जमानत आवेदनों पर सुनवाई की, जहां इमरान खान और उनकी पत्नी का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता शम्सा कयानी पेश हुईं।

अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अंतरिम जमानत की अवधि की मियाद बढ़ा दी और सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही यह निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

खान पर 9 मई के मामलों के अलावा, हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं।

चर्चित नौ मई के मामले खान के समर्थकों द्वारा की गई हिंसा से संबंधित हैं, जिन्होंने 2023 में इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद कई स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन किया था।

नौ मई के मामलों के अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या के प्रयास और कथित फर्जी रसीदें जमा करने सहित अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं।

तोशाखाना उपहारों से संबंधित फर्जी रसीदें जमा करने के आरोप में बुशरा बीबी के खिलाफ एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है।

खान विभिन्न आरोपों में अगस्त 2023 से ही अडियाला जेल में कैद हैं, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के दो आरोपों में शनिवार को 17-17 साल कारावास की सजा सुनाई गई।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप