पाकिस्तान : सरकार विरोधी टिप्पणी के आरोप में समूह के खिलाफ राजद्रोह कानून में मामला दर्ज

पाकिस्तान : सरकार विरोधी टिप्पणी के आरोप में समूह के खिलाफ राजद्रोह कानून में मामला दर्ज

पाकिस्तान : सरकार विरोधी टिप्पणी के आरोप में समूह के खिलाफ राजद्रोह कानून में मामला दर्ज
Modified Date: June 30, 2026 / 09:19 pm IST
Published Date: June 30, 2026 9:19 pm IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 30 जून (भाषा) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कथित तौर पर सरकार विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में लोगों के एक समूह के खिलाफ औपनिवेशिक काल के ‘राजद्रोह’ कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधिकारी सैयद मुनव्वर अली शाह ने बताया कि यह घटना पिछले सप्ताह रहीम यार खान जिले के खानपुर में हुई जो लाहौर से लगभग 550 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) सरकार के खिलाफ एक रेस्तरां में बैठकर कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर लोगों के एक समूह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 124-ए और इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि, प्राथमिकी (एफआईआर) में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कथित टिप्पणियां प्रांतीय सरकार के खिलाफ थीं या संघीय सरकार के खिलाफ। दोनों ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) द्वारा संचालित हैं।

इस कानून के तहत तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, पाकिस्तान में मौजूदा सरकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं।

इस मामले में पीईसीए के उपयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह कानून आमतौर पर अश्लील या बिना सहमति के साझा की गई डिजिटल सामग्री से संबंधित अपराधों पर लागू होता है।

एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कठोर कार्रवाई का संकेत है।

पुलिस ने बताया कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है।

भाषा अमित नरेश

नरेश


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