पाकिस्तान ने रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद सृजित करने के लिए संशोधन पेश किया

पाकिस्तान ने रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद सृजित करने के लिए संशोधन पेश किया

पाकिस्तान ने रक्षा बलों के प्रमुख का नया पद सृजित करने के लिए संशोधन पेश किया
Modified Date: November 8, 2025 / 08:14 pm IST
Published Date: November 8, 2025 8:14 pm IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, आठ नवंबर (भाषा) पाकिस्तान ने शनिवार को तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकृत कमान सुनिश्चित करने के लिए रक्षा बल प्रमुख का नया पद सृजित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया।

संसद में प्रस्तुत 27वें संविधान संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 243 में परिवर्तन का प्रस्ताव है। यह अनुच्छेद अन्य मुद्दों के अलावा सशस्त्र बलों से संबंधित है।

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संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुख और रक्षा बल प्रमुख की नियुक्ति करेंगे।

इसमें आगे कहा गया है कि थलसेना अध्यक्ष रक्षा बलों के प्रमुख भी होंगे। वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ‘नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड’ के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। ‘नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड’ का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से होगा।

सरकार सशस्त्र बलों के व्यक्तियों को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के पदों पर पदोन्नत कर सकेगी।

विधेयक में कहा गया है कि ‘ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ के अध्यक्ष का पद 27 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

शुक्रवार को स्थानीय मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम मई में पाकिस्तान और भारत के बीच हुए चार दिवसीय सैन्य संघर्ष से मिले सबक और आधुनिक युद्ध की उभरती प्रकृति से प्रेरित बताया जा रहा है, जिसके लिए एकीकृत अभियानगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

भाषा

शुभम नेत्रपाल

नेत्रपाल


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