Politicians Foreign Tour Banned || IBC24 Creation File
Politicians Foreign Tour Banned in Pakistan: इस्लामाबाद: पड़ोसी देश इन दिनों न सिर्फ आर्थिक संकट से गुजर रहा है, बल्कि देश में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है जबकि आपूर्ति न्यूनतम है। पाकिस्तान इस परिस्थिति से निकलने का प्रयास कर रहा यही लेकिन फिलहाल यथास्थिति बनी हुई है।
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बहरहाल इस बिच पाकिस्तान सरकार ने बढ़ते खर्च और ईंधन की खपत को कंट्रोल करने के लिए नई मितव्ययिता और ईंधन संरक्षण नीति लागू की है। कैबिनेट डिवीजन की ओर से 17 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकारी वाहनों के लिए ईंधन की व्यवस्था में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
जारी अधिसूचना के मुताबिक़ यह व्यवस्था तीन महीने तक लागू रहेगी। हालांकि सशस्त्र बलों, सिविल आर्म्ड फोर्सेज, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, आवश्यक सेवाओं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑपरेशनल वाहनों को इससे छूट दी गई है। विकास परियोजनाओं पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।
Politicians Foreign Tour Banned in Pakistan: सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के Non-ERE Budget में 5 प्रतिशत की कटौती का भी फैसला किया है। यह कटौती हर महीने की जाएगी। विदेशों में स्थित पाकिस्तानी मिशनों और वहां तैनात अधिकारियों पर भी यह प्रावधान लागू होगा, हालांकि किराया, शिक्षा शुल्क और चिकित्सा संबंधी खर्चों की जिम्मेदारी जारी रहेगी।
इसके अलावा सरकारी स्तर पर किसी भी प्रकार के नए वाहन खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी तरह के टिकाऊ सामान की खरीद पर भी प्रतिबंध रहेगा, लेकिन IT से संबंधित खरीदारी को इससे बाहर रखा गया है।
नई व्यवस्था के तहत अगले तीन महीने तक सरकारी विदेशी यात्राओं और विदेश दौरों पर भी रोक रहेगी। अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारों की छात्रवृत्ति, आर्थिक मामलों के प्रभाग के माध्यम से आयोजित प्रशिक्षण और सरकारी संस्थागत समझौतों के तहत होने वाले कार्यक्रमों को अपवाद बनाया गया है। अनिवार्य यात्राओं की स्थिति में मंत्री, सलाहकार, मंत्री स्तर के अधिकारी, विशेष सहायक, सांसद और सरकारी अधिकारी केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर सकेंगे। महत्वपूर्ण और अनिवार्य कार्यक्रमों में पाकिस्तान के राजदूत या हाई कमिश्नर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।
Politicians Foreign Tour Banned in Pakistan: सरकारी बैठकों को भी संभव होने पर वीडियो या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। आधिकारिक डिनर पर रोक रहेगी, हालांकि विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम इसके अपवाद होंगे। सरकारी खर्च से होने वाले सेमिनार, प्रशिक्षण और कॉन्फ्रेंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरी होने पर ऐसे कार्यक्रम सरकारी ऑडिटोरियम, कमेटी रूम या अन्य सरकारी परिसरों में आयोजित किए जाएंगे। शादी से जुड़े कार्यक्रमों में केवल एक डिश परोसे जाने का नियम भी लागू किया गया है।
सरकार ने बाजारों के बंद होने का समय भी बरकरार रखा है। दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल और किराना स्टोर रात 9 बजे, मैरिज हॉल और समारोह स्थल 10 बजे, जबकि रेस्टोरेंट, कैफे, फूड आउटलेट और स्टैंडअलोन फल-सब्जी दुकानें 11 बजे बंद होंगी। टेकअवे और होम डिलीवरी को छूट दी गई है। अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, प्रयोगशालाओं, बेकरी, तंदूर, पेट्रोल-सीएनजी पंप, EV चार्जिंग स्टेशन, जिम, खेल सुविधाओं और IT कंपनियों समेत कई आवश्यक सेवाओं को इन समय-सीमाओं से छूट दी गई है।
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