सिंगापुर : अदालत ने मानहानि मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों को हर्जाना देने का आदेश दिया

सिंगापुर : अदालत ने मानहानि मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों को हर्जाना देने का आदेश दिया

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  • Publish Date - May 24, 2024 / 03:38 PM IST,
    Updated On - May 24, 2024 / 03:38 PM IST

सिंगापुर, 24 मई (भाषा) सिंगापुर की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री ली सियन लूंग के भाई ली सियन यांग को मानहानि के एक मामले में भारतीय मूल के मंत्रियों के. षण्मुगम और विवियन बालाकृष्णन को दो-दो लाख सिंगापुरी डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है।

ली सियन यांग पर एक समृद्ध उपनगर में सरकारी संपत्तियों के किराये को लेकर भारतीय मूल के मंत्रियों को बदनाम करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति गोह यिहान ने शुक्रवार को जारी एक फैसले में दोनों मंत्रियों को हर्जाना देने के अपने कारण बताए। इन दोनों मंत्रियों ने ली के खिलाफ अलग-अलग मानहानि के दावे दायर किए थे।

ली सियन यांग द्वारा पिछले साल 23 जुलाई को अपने फेसबुक पेज पर की गई टिप्पणियों को लेकर ये मुकदमे शुरू किए गए थे।

उन्होंने फेसबुक पर अपनी टिप्पणी में कहा था कि मंत्रियों ने सिंगापुर भूमि प्राधिकरण (एसएलए) को रिडआउट रोड संपत्तियों के किराये में तरजीह देकर भ्रष्ट तरीके से काम किया था।

भाषा रविकांत दिलीप

दिलीप