श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने भारत-श्रीलंका एमओयू को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने भारत-श्रीलंका एमओयू को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं

श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने भारत-श्रीलंका एमओयू को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कीं
Modified Date: August 4, 2025 / 10:35 pm IST
Published Date: August 4, 2025 10:35 pm IST

कोलंबो, चार अगस्त (भाषा) श्रीलंका की शीर्ष अदालत ने साल 2025 की शुरुआत में द्वीपीय देश और भारत के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति अचला वेंगापुली और न्यायमूर्ति प्रियंता फर्नांडो की पीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि इन पर सुनवाई जारी रखने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नजर नहीं आता है।

अप्रैल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन एमओयू में रक्षा सहयोग, डिजिटलीकरण और पूर्वी प्रांत को बहु-क्षेत्रीय सहायता प्रदान करने से जुड़े प्रस्ताव शामिल थे।

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दो राष्ट्रवादी समूहों ने सातों एमओयू के खिलाफ दायर याचिकाओं में दलील दी थी कि उक्त समझौता ज्ञापन संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश


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