टेरर फाइनेंसिंग केस, आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने किया बरी

Terror financing case, terrorist Hafiz Saeed acquitted by Pakistan court

टेरर फाइनेंसिंग केस, आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने किया बरी

Police escort Hafiz Saeed (R), the head of the banned Jamaat-ud-Dawa and founder of Lashkar-e-Taiba, as he leaves after an appearance in court in Lahore May 5, 2009. REUTERS/Mohsin Raza (PAKISTAN CRIME LAW POLITICS RELIGION)

Modified Date: November 29, 2022 / 07:45 pm IST
Published Date: November 7, 2021 3:37 am IST

Terrorist Hafiz Saeed acquitted by Pakistan court : इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाफिज सईद को आतंकवाद के लिए आर्थिक मदद करने के मामले में बरी कर दिया गया है।

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न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि जमात-उद-दावा के छह अन्य सदस्यों को भी कोर्ट ने बरी किया है. हाफिज सईद के खिलाफ ये मामला आतंकियों को आर्थिक मदद करने पर चल रहा था. पहले इसका दोषी पाया गया था।

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बता दें कि हाफिज सईद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और भारत की मोस्ट वांटेडलिस्ट में शामिल है। हाफिज सईद को बरी किए जाने पर एक बार फिर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है. लश्कर-ए तैयबा पर भारत में आतंक फैलाने के आरोप लगते रहे हैं। मुंबई हमले को लेकर भी हाफिज सईद को भारत ने दोषी पाया था।

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एक दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार विरोधी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कट्टर इस्लामवादियों के आगे झुकते हुए चरमपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर करने की शनिवार को अनुमति दे दी।

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फ्रांस में प्रकाशित ईशनिंदा कार्टून के मुद्दे पर सरकार को फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने के लिए मजबूर करने के वास्ते संगठन द्वारा किए गए हिंसक विरोध के बाद अप्रैल में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था।

 

 


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