ब्रिटेन कोर्ट ने माल्या को दिया झटका, प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज
ब्रिटेन कोर्ट ने माल्या को दिया झटका, प्रत्यर्पण की अर्जी खारिज
नई दिल्ली: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को सोमवार को लंदन कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन कोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है।
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इससे पहले माल्या ने मुबई हाईकोर्ट से नए भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून का हवाला देते हुए कहा था कि मेरी संपत्तियों को जब्त करने एक क्रूर कदम है। इससे करदाताओं को कोई फायदा नहीं होगा। माल्या ने उच्च न्यायालय से संपर्क कर विशेष धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत के पांच जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नये कानून के तहत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।
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वहीं, एसबीआई के वकील ने लंदन की कोर्ट में बुधवार को बताया था कि माल्या के वकील ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि उनका मुवक्किल अपना खर्च घटाकर 29,500 पाउंड (करीब साढ़े 26 लाख रुपये) प्रतिमाह करने के लिए तैयार है। अभी माल्या हर सप्ताह करीब 18,300 पाउंड (करीब साढ़े 16 लाख रुपये) खर्च करता है।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक ग्रुप को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के ब्रिटेन के आईसीआईसीआई बैंक खाते में पड़े 2,58,000 पाउंड हासिल करने का अंतरिम आदेश मिला था। बैंक इस राशि को जब्त करना चाह रहे हैं।
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