यूक्रेन : अदालत ने पादरी को नजरबंद करने का आदेश दिया

यूक्रेन : अदालत ने पादरी को नजरबंद करने का आदेश दिया

यूक्रेन : अदालत ने पादरी को नजरबंद करने का आदेश दिया
Modified Date: April 2, 2023 / 01:11 am IST
Published Date: April 2, 2023 1:11 am IST

कीव, एक अप्रैल (एपी) यूक्रेन की एक अदालत ने एक प्रमुख ऑर्थोडॉक्स पादरी को शनिवार को घर में नजरबंद करने का आदेश दिया, जिस पर अधिकारियों ने रूस के हमले को सही ठहराने का आरोप लगाया है।

यूक्रेन की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी ने आरोपी ऑर्थोडॉक्स धर्मगुरू पर रूस के आक्रमण को जायज ठहराने का आरोप लगाते हुए अदालत से उन्हें घर में नजरबंद करने का अनुरोध किया था।

धर्मगुरू मेट्रोपॉलिटन पावेल कीव में स्थित पेचर्स्क लावरा मठ का संचालन करते हैं, जो यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण ऑर्थोडॉक्स स्थल है। पावेल ने मठ परिसर खाली करने के अधिकारियों का विरोध किया है।

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यूक्रेन की राजधानी कीव में सुनवाई के दौरान मेट्रोपॉलिटन अदालत ने यूक्रेन सुरक्षा सेवा (एसबीयू) के इस दावे को खारिज कर दिया कि पावेल ने रूसी आक्रमण को सही ठहराया है।

पावेल ने खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है।

एसबीयू के एजेंट ने उनके घर पर छापेमारी की है और अभियोजकों ने अदालत से उन्हें जांच पूरी होने तक घर में नजरबंद रखने का अनुरोध किया।

अदालत ने शनिवार को पावेल के यह कहने के बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं।

एपी जोहेब शफीक

शफीक


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