अमेरिका: संघीय न्यायाधीश ने मतदाता पंजीकरण के लिए ओहायो की नागरिकता शर्त पर रोक लगाई
अमेरिका: संघीय न्यायाधीश ने मतदाता पंजीकरण के लिए ओहायो की नागरिकता शर्त पर रोक लगाई
ओहायो, 26 अगस्त (एपी) अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार को ओहायो राज्य के उस नियम के क्रियान्वयन पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जिसके तहत मोटर वाहन ब्यूरो में मतदान के लिए पंजीकरण कराते समय मतदाताओं के लिए नागरिकता साक्ष्य दिखाना आवश्यक किया गया है। यह नियम इस साल पहली बार लागू हुआ था।
रिपब्लिकन नेता लारोज ने कहा कि मामले में उनकी ओर से तुरंत अपील दायर की जाएगी।
‘ओहायो अलायंस ऑफ़ रिटायर्ड अमेरिकन्स’ और प्रगतिशील समूह ‘रेड वाइन एंड ब्लू’ की ओर से डेमोक्रेट-समर्थक ‘एलियास लॉ ग्रुप’ द्वारा दायर एक मुक़दमे में, क्लीवलैंड में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश सोलोमन ओलिवर जूनियर ने फ़ैसला सुनाया कि यह शर्त राष्ट्रीय मतदाता पंजीकाण अधिनियम के साथ टकराव पैदा करती हुई लगती है और मामले में इस अधिनियम को ही प्राथमिकता दी जाएगी।
उनके आदेश से मध्यावधि चुनावों के लिए 5 अक्टूबर की पंजीकरण समयसीमा से पहले ऐसे दस्तावेज़ मांगने की प्रक्रिया पर रोक लग गई है।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस पर एक विधेयक पारित करने का दबाव बना रहे हैं। इस विधेयक के तहत, चुनाव से जुड़े अन्य बदलावों के अलावा, वोट देने के लिए पंजीकरण कराने के वास्ते नागरिकता का दस्तावेज़ी सबूत देना ज़रूरी होगा।
एपी नेत्रपाल नरेश
नरेश

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