कोरोना काल में निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे पूरी फीस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

कोरोना काल में निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे पूरी फीस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

कोरोना काल में निजी स्कूल नहीं वसूल सकेंगे पूरी फीस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 08:38 pm IST
Published Date: May 4, 2021 6:14 am IST

जयपुर। कोरोना काल में चल रहे फीस विवाद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोनाकाल के शैक्षणिक सत्र 2020-2021 के लिए निजी स्कूलों को सालाना फीस में 15 फीसदी की छूट देने के लिए कहा है, यानी पैरेंट्स को अब 85 प्रतिशत फीस देनी होगी। वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूल संचालक शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पूरी फीस वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का हाल ही दिया, वो आदेश रद्द हो गया है, जिसमें निजी स्कूल से ट्यूशन फीस 70 प्रतिशत लेने के लिए कहा था।

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बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश की सिफारिशों को निजी स्कूल और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। अभिभावकों ने स्कूलों की 70 प्रतिशत फीस को ज्यादा बताया था, जबकि निजी स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी। लिहाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां फीस मामले में अपनी पूरी राय रखी है। वहीं ऑनलाइन क्लासेज को लेकर भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट के मुताबिक यह फीस बच्चों को समान 6 किस्तों में 8 फरवरी से 5 अगस्त के बीच तक देनी होगी। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी बच्चे की फीस जमा ना होने पर उसका नाम स्कूल उसका नाम नहीं काट सकेगा। और ना ही ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेज रोकी जाएगी। ना ही परिणाम रोका जाएगा।

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इधर इस फैसले से अभिभावक नाखुश है। इस मामले में संयुक्त अभिभाव संघ के प्रवक्ता का कहना है कि हम पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे । क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी है, जिन्होंने एक भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं नहीं ली। ऐसे में यह स्टूडेंट्स फीस क्यों चुकाएं। कोर्ट ने जहां फीस वसूलने के प्रतिशत पर अपनी बात रखी। वहीं निजी स्कूलों की ओर से दिए गए तर्क, फीस तय करना कमेटी का हक, न कि राज्य सरकार का। इस पर भी अपनी बात रखी। कोर्ट ने स्कूल फीस एक्ट 2016, रूल्स 2017 को वैध करार दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि स्कूल कमेटी में वहीं अभिभावक होंगे, जिन्हें फीस एक्ट और अकाउंट की समझ हो। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को आपत्ति है तो वह डिविजनल फीस रेग्यूलेटरी कमेटी जा सकता है। इसके बाद कमेटी जो फैसला लेगी, उसे दोनों पक्षों को मानना होगा।


लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com