भदोही में लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की सजा
भदोही में लड़की के अपहरण और दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की सजा
भदोही, एक अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बृहस्पतिवार को 24 वर्षीय युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) धीरज शुक्ला ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दुर्गेश की अदालत ने प्रयागराज के हंडिया निवासी साहिल हाशमी को यह सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के अनुसार, ऊंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 मई 2024 को अपनी 16 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की और हाशमी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया।
त्यागी ने बताया कि मामले में पुलिस ने चार दिसंबर 2024 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाशमी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
भाषा
सं, सलीम रवि कांत
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