बिहार में शराब जब्ती में पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि

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बिहार में शराब जब्ती में पिछले साल की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि

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  • Publish Date - June 15, 2026 / 10:31 PM IST,
    Updated On - June 15, 2026 / 10:31 PM IST

पटना, 15 जून (भाषा) बिहार पुलिस ने सोमवार को बताया कि राज्य में इस वर्ष मई तक प्रति माह औसतन 3,50,677 लीटर शराब जब्त की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।

बिहार पुलिस के मद्यनिषेध प्रभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वर्ष 2025 में प्रति माह औसतन 3,14,610 लीटर शराब जब्त की गई थी जबकि इस वर्ष यह आंकड़ा बढ़कर 3,50,677 लीटर प्रति माह हो गया है।

बयान में कहा गया है कि मद्यनिषेध प्रभाग की मासिक जब्ती में पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष मई तक कुल 17,53,333 लीटर शराब जब्त की गई, जिसमें 8,01,537 लीटर देशी शराब और 9,51,796 लीटर भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) शामिल है। जब्त शराब का अनुमानित मूल्य 140.95 करोड़ रुपये आंका गया है।

प्रभाग ने कहा कि जब्ती में वृद्धि राज्य में निगरानी बढ़ाने और मद्यनिषेध कानूनों के अधिक सख्त अनुपालन का परिणाम है।

बिहार में वर्ष 2016 से पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है और राज्य में शराब की बिक्री एवं सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है।

बयान के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्य के विभिन्न हिस्सों से कुल 37,75,321 लीटर शराब जब्त की गई थी, जिसमें 18,74,308 लीटर देशी शराब और 19,01,013 लीटर आईएमएफएल शामिल थी। इस जब्त शराब का कुल मूल्य 293.58 करोड़ रुपये बताया गया था।

गिरफ्तारियों के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2025 में मद्यनिषेध कानूनों के उल्लंघन में 1,25,575 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि वर्ष 2026 में मई तक 56,904 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 19,877 कारोबारी एवं आपूर्तिकर्ता तथा 37,027 उपभोक्ता शामिल हैं।

बयान में यह भी कहा गया है कि अवैध शराब कारोबार से अर्जित संपत्ति रखने वाले 127 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और उनकी संपत्तियों की जब्ती के लिए सक्षम न्यायालय में प्रस्ताव भेजे गए हैं।

इसके अलावा, मई 2026 तक राज्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों में 21,024.37 किलोग्राम गांजा, 54.048 किलोग्राम चरस, 51.996 किलोग्राम हेरोइन/ब्राउन शुगर/स्मैक, 59.351 किलोग्राम अफीम, 9,06,907 टैबलेट एवं कैप्सूल, 3,45,309 इंजेक्शन तथा 2,82,960 कोडीन युक्त कफ सिरप की बोतलें शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त 89 तस्करों के खिलाफ स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) तथा पीआईटी-एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

भाषा

कैलाश रवि कांत

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