किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने के जुर्म में व्यक्ति को उम्रकैद

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  • Publish Date - September 2, 2022 / 01:35 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 04:46 PM IST

मुजफ्फरनगर, एक सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सरकारी वकील संजय चौहान ने कहा कि विशेष न्यायाधीश मुमताज अली ने आरोपी गौतम को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 376, 452, और 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 3, 4 के तहत दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष पॉक्सो वकील पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि घटना आठ जुलाई 2021 को हुई थी।

भाषा नोमान

नोमान