Bus Kiraya Per KM: पेट्रोल-डीजल के बाद बस किराए में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, स्लीपर बसों में सफर भी हुआ महंगा, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
Bus Kiraya Per KM: पेट्रोल-डीजल के बाद बस किराए में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, स्लीपर बसों में सफर भी हुआ महंगा, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन
Bus Kiraya Per KM: पेट्रोल-डीजल के बाद बस किराए में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी, स्लीपर बसों में सफर भी हुआ महंगा, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन / Image: AI generated
- 1 जून 2026 से बस किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
- परिचालन खर्च बढ़ने के कारण परिवहन विभाग ने नया किराया तय
- अवैध ठहराव पर बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी
पटना: Bus Kiraya Per KM अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसके चलते दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल और प्राकृतिक गैस का संकट आ खड़ा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि रोजाना ईंधन के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत में भी यही स्थिति है, यहां भी पिछले 20 दिनों में पेट्रोल-डीजल 8 रुपए तक महंगे हो गए हैं। वहीं, अब पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत का असर आम जनता पर पड़ने लगा है। परिवहन ने बस किराए में वृद्धि कर दी है। बताया जा रहा है कि नया बस किराया 1 जून 2026 से लागू कर दिया जाएगा।
बस किराए में 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी
Bus Kiraya Per KM मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में संचालित बसों के लिए नए बस फेयर जारी कर दिए गए हैं। जारी फेयर के अनुसार किराए में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी किया गया है। नई दरों के तहत साधारण बस सेवा में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1.73 रुपए किराया लिया जाएगा, जबकि पहले यह 1.50 रुपए था। 100 किलोमीटर तक के लिए 1.71 रुपए तथा 300 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 1.65 रुपए प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया गया है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीजल कीमतों में वृद्धि और परिचालन खर्च बढ़ने के कारण बस भाड़े का पुनर्निर्धारण किया गया है।
अधिक किराया वसूलने पर होगी कार्रवाई
इसी तरह डीलक्स बस सेवा, सेमी डीलक्स और वातानुकूलित बसों के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बस संचालक निर्धारित किराया सूची को बस स्टैंड और वाहनों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे। जिला एवं स्थानीय प्रशासन को भी इसकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने पर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना
अधिसूचना में कहा गया है कि बसों का ठहराव केवल निर्धारित बस स्टैंड पर ही होगा। सार्वजनिक स्थानों पर बसों के अवैध ठहराव पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही ओवरलोडिंग पर भी सख्ती बरती जाएगी। यदि किसी बस में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाया गया तो संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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