संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में 3 आरोपियों को 6 साल की सजा, इंदौर जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

इंदौर जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाया है। आज मामले की सुनवाई पेशी जेल से VC के माध्यम से हुई।

संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में 3 आरोपियों को 6 साल की सजा, इंदौर जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला
Modified Date: November 29, 2022 / 12:30 pm IST
Published Date: January 28, 2022 2:26 pm IST

इंदौर। संत भय्यू महाराज के आत्महत्या मामले में 3 आरोपियों को इंदौर जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को 6 साल की सजा सुनाया है। आज मामले की सुनवाई पेशी जेल से VC के माध्यम से हुई।

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सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने तीनो आरोपियों सेवादार विनायक, केयर टेकर पलक और ड्रायवर शरद पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप पर सजा सुनाया है। आरोपियों पक्ष के वकील का कहना है कि संत भय्यू महाराज पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की, लेकिन कोर्ट ने सेवादार, केयर टेकर पलक और ड्रायवर को आरोप बनाया है। कोर्ट ने तीनों पर लगे आरोप को सही मानते हुए 6 साल की जेल की सजा सुनाया है।

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