Contract Employees Latest Update: पूरी हुई संविदा कर्मचारियों की मांग, मिला नियमितीकरण का तोहफा, सरकार ने नियम में किया संशोधन

Contract Employees Latest Update: पूरी हुई संविदा कर्मचारियों की मांग, मिला नियमितीकरण का तोहफा, सरकार ने नियम में किया संशोधन

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  • Publish Date - December 9, 2025 / 05:15 PM IST,
    Updated On - December 9, 2025 / 05:25 PM IST

Contract Employees Latest Update / Image: IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • 10 साल सेवा पूरी करने वाले संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारी नियमित होंगे
  • पहले 5 साल की सेवा पर पात्रता थी, अब इसे बढ़ाकर 10 साल किया गया
  • संशोधित नियमावली से हजारों कर्मचारियों को राहत और स्थायित्व मिलेगा

देहरादूनः Contract Employees Latest Update लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राज्य सरकार ने विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी की। इसके तहत 10 साल सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक कर्मचारी नियमित किए जाएंगे।

Contract Employees Latest Update प्रदेश में नियमितीकरण की मांग वर्षों से चल रही थी। 2013 में पहली नियमावली आई थी और 2018 में इसका संशोधन किया गया था, लेकिन कर्मचारियों का इंतजार अभी तक जारी था। हाल ही में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने नियमावली के संशोधन को मंजूरी दी और शुक्रवार को सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया।

Contract Employees Latest Update ये कर्मचारी होंगे पात्र

नई नियमावली के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने 4 दिसंबर 2018 तक अपने पद या समकक्ष पद पर निरंतर 10 वर्ष सेवा पूरी कर ली है और अन्य शर्तें पूरी होती हैं, वे नियमितीकरण के पात्र होंगे। इससे पहले यह अवधि 5 वर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। सरकार का यह कदम प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए राहत और लंबे समय से चली आ रही मांगों का समाधान माना जा रहा है।

Contract Employees Latest News पहले थी ये व्यवस्था

वहीं संशोधन से पूर्व यह व्यवस्था थी कि नियमावली में उल्लिखित अन्य शर्तें पूर्ण करने पर दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ रूप से नियुक्त वे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र थे, जिन्होंने वर्ष 2013 की नियमावली के प्रख्यापन की तिथि को इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा उस पद या समकक्ष पद पर पूर्ण कर ली हो। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पांच साल की इस नियमावली पर रोक लगा दी थी और 2018 के बाद से ही ये मामला लंबित है। हालांकि अब मामले में समय सीमा को 10 साल करते हुए संशोधित नियमावली लागू कर दी गई है। दूसरी तरफ उपनल कर्मचारी भी इस नियमावली के आने के बाद खुद को भी नियमित करने की मांग कर रहे हैं और सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने की बात कह रहे हैं।

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नई नियमावली के तहत कौन कर्मचारी नियमित होंगे?

दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन और अंशकालिक कर्मचारी जिन्होंने 10 साल सेवा पूरी की है।

पहले नियमितीकरण की पात्रता अवधि कितनी थी?

पहले यह अवधि 5 साल थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है।

नियमावली कब लागू हुई?

2013 में पहली बार लागू हुई थी, 2018 में संशोधन हुआ और अब 2025 में नया संशोधन लागू किया गया है।