Govt Employees Retirement Age increased News: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर

Govt Employees Retirement Age increased News: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर

Govt Employees Retirement Age increased News: सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र अब 65 साल

Modified Date: April 13, 2025 / 09:04 am IST
Published Date: April 13, 2025 9:04 am IST
HIGHLIGHTS
  • मेडिकल प्रोफेसरों और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 65 साल की गई
  • स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट पर 7 साल का एक्सटेंशन मिलेगा
  • SC वर्ग के लिए AG ऑफिस में संविदा पदों पर नियुक्ति के आर्थिक मानदंडों में छूट

चंडीगढ़: Govt Employees Retirement Age increased News लंबे समय से रिटारमेंट की उम्र में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आखिरकार रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर​दिया है। सरकार की ओर से जारी ​आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होंगे। यानि सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र में तीन साल की बढ़ोतरी कर दी है।

Read More: Rewa Road Accident News: 1 की मौत, 12 की हालत गंभीर, तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर 

Govt Employees Retirement Age increased News मिली जानकारी के अनुसार भगवंत मान कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों के तौर पर तैनात कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 65 साल हो गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मेडिकल ऑफिसर यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो पहले 58 साल थी, उसे बढ़ाकर 65 साल कर दिया है।

 ⁠

भगवंत मान कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि 58 साल की उम्र में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के रिटायर होने पर उन्हें 65 साल की उम्र तक एक्सटेंशन दिया जाएगा। यानी 7 साल के लिए चाहे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर सकते हैं। 58 साल की उम्र में इन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का जो आखिरी वेतन होगा, उसे ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सटेंशन देते हुए वेतन दिया जाएगा।

Read More: Kaushambi Murder News: मामी के बहन के मोहब्बत में भांजा बना कातिल.. मामा को दी ऐसी मौत कि, कांप जाएगी किसी की भी रूह..

कैबिनेट बैठक में पंजाब लॉ ऑफिसर्स (एंगेजमेंट) एक्ट, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के उम्मीदवारों को एजी कार्यालय, पंजाब में संविदा आधारित कानून अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए आय मानदंडों में छूट देना है।इस संशोधन के जरिए अब एजी ऑफिस में 58 पदों पर जिनमें सीनियर एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडवोकेट जनरल के पदों पर यह आरक्षण लागू होगा।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"