हाईकोर्ट की फटकार! कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, दर्ज किया जाए हत्या का मुकदमा, सही प्लान नहीं तो रोक सकते हैं 2 मई को मतगणना
हाईकोर्ट की फटकार! कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, दर्ज किया जाए हत्या का मुकदमा, सही प्लान नहीं तो रोक सकते हैं 2 मई को मतगणना
चेन्नई। कोरोना महामारी के दौरान चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथो लिया। हाईकोर्ट ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। हाइकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है, जिसने राजनीतिक पार्टियों को कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपका संस्थान कोरोना की दूसरी लहर के लिए एक मात्र तौर पर जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तो गलत नहीं होगा। अदालत के कहने के बावजूद रैलियों को आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ आयोग ने कदम नहीं उठाया।
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अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोरोना गाइडलाइन्स का पालन किया गया। मतदान के दिन नियमों का पालन किया गया था। इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लैनेट पर था। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि कोर्ट को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2 मई के लिए सही प्लान नहीं बनाया गया और उसे लागू नहीं किया गया, तो वह मतगणना को रोक सकता है।
गौरतलब है कि इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें चार राज्यों में मतदान हो चुका है और केवल पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। पांचों राज्यों की मतगणना 2 मई को होनी है।

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