recruitment in 2 medical colleges of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के इन मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

recruitment in 2 medical colleges of Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के इन मेडिकल कॉलेजों में भर्ती पर लगी रोक हटाने से हाईकोर्ट का इनकार, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Edited By :   Modified Date:  March 28, 2023 / 09:24 PM IST, Published Date : March 28, 2023/9:22 pm IST

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में विभिन्न पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। मामले में कोर्ट में बहस अधूरी होने के कारण अब बुधवार को सुनवाई होगी। इस दौरान हाईकोर्ट ने शासन को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी भर्तियों में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू करने के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है।

बता दें कि इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी। दरअसल, पिछले साल 2022 में राज्य शासन की ओर से जगदलपुर और कांकेर के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स, टेक्निशियन, वार्ड ब्वॉय व अन्य पदों समेत दो सौ से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती में राज्य शासन ने आरक्षण रोस्टर 50 फीसदी से ज्यादा लागू किया था।

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इस मामले पर सुखमती नाग व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में बताया गया है, कि हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं देने का आदेश जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देना अवैधानिक बताया है। राज्य शासन ने इन भर्तियों में 58 फीसदी से ज्यादा आरक्षण लागू किया है, जिसके कारण सामान्य वर्ग के साथ ही दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती से वंचित होना पड़ेगा। यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी।

इसी बीच आरक्षण को लेकर साल 2012 से चल रही याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया, और राज्य शासन की ओर से जारी आरक्षण नियम को निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद बीते 6 फरवरी को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई में कोर्ट ने सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।

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