60 की उम्र के बाद मिलेगी इस योजना के तहत पेंशन, नहीं दिखाने पड़ेंगे कोई कागज

Pension will be available under this scheme after the age of 60, no paper will have to be shown

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  • Publish Date - November 14, 2021 / 05:35 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 01:43 PM IST

नई दिल्ली। पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों के आर्थिक लाभ के लिए 2,000 रुपये की तीन किस्तों देती है। यह कुल रकम सालाना 6,000 रुपए है।

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अब तक किसानों के बैंक खाते में 18,000 रुपए की नौ किस्तें जमा की जा चुकी हैं, जबकि अब उनकी 10वीं किस्त की बारी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2,000 रुपए किसान भाइयों के खातों में ट्रांसफर कर देगी।

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इस बीच, पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल बाद पेंशन दी जाएगी। ऐसे में अगर आपके पास पहले से ही पीएम किसान के तहत खाता है तो आपको कोई कागजात जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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सरकार ने इस योजना को किसानों को उनके बुढ़ापे में बचाने के लिए शुरू किया है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी किसान इस योजना में निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत किसी भी किसान को 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है।

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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को मासिक निवेश 55 रुपये से 200 रुपये के बीच करना होगा। खाताधारक की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

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मानधन योजना के लिए कौन से जरूरी होते हैं दस्तावेज: आधार कार्ड, पहचान पत्र, आयु प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र, मैदान के खसरा खतौनी, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो।