Punjab Election 2022: चुनाव बाद फिर हो सकता है भाजपा और अकाली दल का गठबंधन? बिक्रम मजीठिया का बड़ा ऐलान
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को कहा कि अगर शिअद-बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन सत्ता में आती है तो पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन करने का फैसला करेगी। punjab election 2022: BJP and Akali Dal's alliance may happen again after elections? Big announcement of Bikram Majithia
bidram majithia
चंढ़ीगढ़। Punjab Election 2022: शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को कहा कि अगर शिअद-बहुजन समाज पार्टी (बसपा) गठबंधन सत्ता में आती है तो पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन करने का फैसला करेगी।
बता दें कि पंजाब में सभी 117 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच बिक्रम सिंह मजीठिया ने बड़ा बयान दिया है। बिक्रम मजीठिया इस बार अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ रहे हैं। अमृतसर पूर्व सीट से उनकी टक्कर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से है।
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मीडिया से बात करते हुए बिक्रम मजीठिया ने कहा, “मेरी लड़ाई पंजाब के लोगों के लिए है। अमृतसर पूर्व को विकास की जरूरत है। गरीब लोग हैं जिन्हें कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिलती हैं। यह सबसे पिछड़ा है। सच्चाई की जीत होगी।” उन्होंने कहा, “हम राज्य विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साथ गठजोड़ पर फैसला करेंगे।”
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शिअद नेता ने आगे कहा, “अहंकार हार जाएगा। लोगों ने कांग्रेस को पांच साल तक देखा है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।” विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बीच, अमृतसर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार बिक्रम सिंह मजीठिया ने रविवार को अपने प्रतिद्वंद्वी और राज्य कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू पर भी निशाना साधा और कहा कि लोग उनकी नफरत की राजनीति और अहंकार को खारिज कर देंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सिद्धू हारेंगे। एएनआई से बात करते हुए, मजीठिया ने कहा कि सिद्धू ने उन्हें चुनौती दी है और पंजाब के लोग नवजोत सिंह सिद्धू के अहंकार और उनकी नफरत की राजनीति को खारिज कर देंगे।
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गौरतलब है कि, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में मजीठिया के खिलाफ कथित नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) मामले के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी।

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