बंद होने वाला है यह बैंक, RBI ने निरस्त किया लाइसेंस, फौरन कर लें चेक, कहीं यहां पर आपका एकाउंट तो नहीं

Laxmi Co-operative Bank Limited license canceled: भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर एक बैंक पर गाज गिराई है। फिर एक और बैंक बंद होने वाला है।

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  • Publish Date - September 22, 2022 / 09:08 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 11:35 AM IST

Laxmi Co-operative Bank Limited license canceled: भारतीय रिजर्व बैंक ने फिर एक बैंक पर गाज गिराई है। फिर एक और बैंक बंद होने वाला है। RBI ने इस बैंक पर कार्रवाई करते हुए इसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने जमाकर्ताओं के खातों में जमा रकम से निकासी के दावों का लेकर भी तस्वीर साफ कर दी है। केंद्रीय बैंक की ओर से इस संबंध में बयान जारी कर कहा गया है कि अब बैंक के जमाकर्ता 5,00,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं।

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गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद अब बैंक कारोबार या लेन-देन समेत अन्य वित्तीय कार्य नहीं कर सकेगा। इस संबंध में जारी आरबीआई की ओर से कहा गया है कि प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक का दावा करने का हकदार होगा।

क्यों कैंसिल हुआ लाइसेंस

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए गुरुवार को महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘Laxmi Co-operative Bank Limited का लाइसेंस रद्द किया गया है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।’

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दरअसल, डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के मुताबिक जिन ग्राहकों का पैसा बैंक में जमा है, उन्हें 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर दिया जाता है। बता दें कि डीआईसीजीसी (DICGC) रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है, जो सहकारी बैंकों के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा मुहैया कराता है। ऐसे में ग्राहकों को पांच लाख रुपये के जमा पर इंश्योरेंस क्लेम के तहत पैसे वापस मिल सकेंगे। यानी 5 लाख रुपये से अधिक की राशि वाले जमाकर्ताओं को पूरी राशि वापस नहीं मिल सकेगी, क्योंकि मैक्सिमम पांच लाख रुपये तक की ही भरपाई की जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए खाताधारकों को अपनी जमा राशि के अनुसार बैंक से पैसे वापस लेने के लिए आवेदन करना होगा। बता दें कि  इससे पहले RBI ने हाल ही में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस कैंसिल किया था, जो अब बंद हो गया।

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