LIVE NOW

Today Live News and Breaking Updates 17 April 2026: संसद में होता रहा हंगामा, इधर आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, नोटिफिकेशन जारी

Today Live News and Breaking Updates 17 April 2026: संसद में होता रहा हंगामा, इधर आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, नोटिफिकेशन जारी

Today Live News and Breaking Updates 17 April 2026: संसद में होता रहा हंगामा, इधर आधी रात को लागू हुआ महिला आरक्षण कानून 2023, नोटिफिकेशन जारी

Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026

Modified Date: April 17, 2026 / 08:33 am IST
Published Date: April 17, 2026 8:32 am IST

नई दिल्ली: Today Live News and Breaking Updates 17 April 2026 संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर हंगामा जारी है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक महिला आरक्षण अधिनियम-2023, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, गुरुवार से लागू हो गया। इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है

Today Live News and Breaking Updates 17 April 2026 हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि संसद में इसी कानून में संशोधन पर बहस के बीच इसे 16 अप्रैल से लागू करने की अधिसूचना क्यों जारी की गई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने इस बारे में बिना विस्तार से बताए इसे ‘तकनीकी कारणों’ से जोड़ा।

कानून को लागू करने के संबंध में एक अधिकारी ने ‘‘तकनीकी खामियों’’ का हवाला दिया, लेकिन इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि हालांकि अधिनियम लागू हो चुका है, लेकिन मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इसे अगली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है।

अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा 16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।सितंबर 2023 में, संसद ने ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पारित किया था, जिसे आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2023 के कानून के तहत, आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में वर्तमान में जिन तीन विधेयकों पर चर्चा हो रही है, उन्हें सरकार द्वारा इसलिए लाया गया ताकि 2029 में महिला आरक्षण लागू किया जा सके।

इन्हें भी पढ़े:-


लेखक के बारे में

IBC24 डिजिटल में कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हूं, जहां मेरी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति सहित प्रमुख विषयों की खबरों की कवरेज और प्रस्तुति है। वर्ष 2016 से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं और अब तक 8 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया है। विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए न्यूज़ राइटिंग और डिजिटल टूल्स में दक्षता हासिल की है। मेरे लिए पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है—सटीक, तेज और असरदार जानकारी पाठकों तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। बदलते डिजिटल दौर में खुद को लगातार अपडेट कर, कंटेंट की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।