IPS Sunil Kumar: सेवा से फिलहाल सस्पेंड रहेगा यह IPS अधिकारी.. राज्य की सरकार ने बढ़ाई निलंबन की अवधि, जानें क्या लगे है आरोप

आंध्र प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार का निलंबन अवधि बढ़ायी

IPS Sunil Kumar: सेवा से फिलहाल सस्पेंड रहेगा यह IPS अधिकारी.. राज्य की सरकार ने बढ़ाई निलंबन की अवधि, जानें क्या लगे है आरोप
Modified Date: August 27, 2025 / 06:30 am IST
Published Date: August 27, 2025 6:20 am IST

IPS Sunil Kumar Amdhra Pradesh: अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी पीवी सुनील कुमार की निलंबन अवधि मंगलवार को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आरोप लगाया कि वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों को ‘प्रभावित’ कर सकते हैं। कुमार का निलंबन ऐसे समय में बढ़ाया गया है जब राज्य सरकार ने उनके खिलाफ ‘अनुशासनात्मक कार्रवाई’ शुरू की है और विस्तृत आरोपपत्र तैयार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पिछली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के दौरान बिना अनुमति विदेश यात्राएं कीं और अन्य मामलों में भी संलिप्त रहे।

IPS Sunil Kumar Amdhra Pradesh: मुख्य सचिव के विजयानंद ने एक सरकारी आदेश (जीओ) में कहा, ‘‘सरकार आदेश देती है कि आईपीएस पीवी सुनील कुमार (1993) की निलंबन अवधि 180 दिनों की अवधि के लिए 24 फरवरी, 2026 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दी जाएगी।’’ कुमार के निलंबन की समीक्षा के लिए 22 अगस्त को समीक्षा समिति की बैठक हुई। समिति ने उल्लेख किया कि एग्री-गोल्ड राहत कोष के दुरुपयोग के आरोपों की जांच एसीबी कर रही है, जो वर्तमान में गवाहों के बयान दर्ज करने और विभिन्न विभागों से दस्तावेज़ एकत्र करने की प्रक्रिया में लंबित है।

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