तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के नियम के अंतर्गत आने वाले बैंकों को सरकार से 14,500 करोड़ रुपये शीघ्र

तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के नियम के अंतर्गत आने वाले बैंकों को सरकार से 14,500 करोड़ रुपये शीघ्र

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  • Publish Date - March 12, 2021 / 11:59 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:46 PM IST

नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) नियमों के अंतर्गत रखे गए कमजोर बैंकों में अगले कुछ दिनों में 14,500 करोड़ रुपये डाल सकता है।

इस समय इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक पर पीसीए नियमों की पाबंदी लागू है। इन पर कर्ज देने , प्रबंधकों का वेतन – भत्ता और निदेशकों की फीस बढ़ाने पर रोक है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने पूंजी देने को बैंकों की पहचान कर ली है। पूंजी अगले कुछ दिनों में डाली जाएगी। इससे उन बैंकों को ज्यादा लाभ होगा जो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई रूपरेखा (पीसीए) के अंतर्गत हैं।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी का आबंटन किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से पंजाब एंड सिंध बैंक में पिछले साल नवंबर में 5,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गयी थी।

इस सप्ताह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के नियंत्रण वाले आईडीबीआई बैंक को वित्तीय प्रदर्शन में सुधार के आधार पर करीब चार साल बाद आरबीआई की पीसीए की पाबंदी से मुक्त किया गया ।

भाषा

रमण मनोहर

मनोहर