आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी में रखने पर अनिल अंबानी के वकील की आपत्ति

आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी में रखने पर अनिल अंबानी के वकील की आपत्ति

आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी में रखने पर अनिल अंबानी के वकील की आपत्ति
Modified Date: July 2, 2025 / 07:25 pm IST
Published Date: July 2, 2025 7:25 pm IST

नयी दिल्ली, दो जुलाई (भाषा) उद्योगपति अनिल अंबानी के वकील ने दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने का विरोध करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को पत्र लिखा है।

दो जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एसबीआई के इस कदम ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के साथ अदालती निर्देशों का भी उल्लंघन किया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) ने बुधवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि एसबीआई 2016 के एक मामले में कथित तौर पर पैसा दूसरी जगह भेजने का हवाला देते हुए उसके कर्ज खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत कर रहा है।

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अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि एसबीआई का आरकॉम के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाला बताने का आदेश चौंकाने वाला एवं एकतरफा है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है।

वकील ने कहा कि एसबीआई का आदेश उच्चतम न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के साथ आरबीआई के दिशानिर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

पत्र में वकील ने कहा कि एसबीआई ने कारण बताओ नोटिस की अमान्यता के बारे में अंबानी के संचार का लगभग एक साल तक जवाब नहीं दिया है।

वकील ने कहा कि एसबीआई ने अंबानी को अपने आरोपों के खिलाफ दलीलें पेश करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया है।

उन्होंने कहा कि अंबानी कानूनी सलाह के अनुरूप मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय


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