अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज मामले में जालान-कालरॉक की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा |

अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज मामले में जालान-कालरॉक की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेट एयरवेज मामले में जालान-कालरॉक की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

:   Modified Date:  August 21, 2023 / 09:58 PM IST, Published Date : August 21, 2023/9:58 pm IST

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने दिवालिया हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज के कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए अधिक समय देने की जालान-कालरॉक गठजोड़ की अर्जी पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

जेट एयरवेज के लिए चलाई गई कर्ज समाधान प्रक्रिया के दौरान जालान-कालरॉक गठजोड़ को सफल बोलीकर्ता घोषित किया गया था। यह एयरलाइन भारी कर्ज के बोझ तले दबने के बाद अप्रैल, 2019 से ही बंद पड़ी हुई है।

इस गठजोड़ को 31 अगस्त तक एयरलाइन के कर्जदाताओं को 350 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। लेकिन इसने भुगतान के लिए मोहलत दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका एनसीएलएटी में दायर की थी।

अपीलीय न्यायाधिकरण के तीन-सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद कहा कि वह अगले सोमवार यानी 28 अगस्त को इस पर अपना फैसला सुनाएगी। इस दौरान संबंधित पक्ष उसके समक्ष तीन दिनों में लिखित दलील पेश कर सकते हैं।

एनसीएलएटी गठजोड़ की उस अर्जी पर भी फैसला करेगा कि 350 करोड़ रुपये के भुगतान के हिस्से के रूप में 150 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी को भी शामिल किया जाए।

भाषा प्रेम

प्रेम रमण

रमण

 

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