बैंक अब शेयरधारकों को शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत ही लाभांश देंगे, आरबीआई ने जारी किया निर्दश

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बैंक अब शेयरधारकों को शुद्ध लाभ का 75 प्रतिशत ही लाभांश देंगे, आरबीआई ने जारी किया निर्दश

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  • Publish Date - March 10, 2026 / 09:23 PM IST,
    Updated On - March 10, 2026 / 09:23 PM IST

मुंबई, 10 मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के शेयरधारकों को दिए जाने वाले अधिकतम लाभांश को शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। यह वित्त वर्ष 2026-27 से लागू होगा।

केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को संबंधित पक्षों से परामर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – लाभांश की घोषणा और लाभ प्रेषण पर विवेकपूर्ण मानदंड) निर्देश, 2026 जारी किए।

इन मानदंडों के अनुसार, लाभांश भुगतान के बाद भी बैंक की पूंजी लागू विनियामक पूंजी आवश्यकता से कम नहीं होनी चाहिए।

साथ ही, भारत में शाखा मोड में काम कर रहे किसी विदेशी बैंक का उस अवधि के लिए शुद्ध यानी कर पश्चात लाभ सकारात्मक होना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रधान कार्यालय को भेजा जाना है।

निर्देशों में कहा गया, ‘‘एक बैंक निर्धारित सीमा तक लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है… लेकिन कुल मिलाकर उस अवधि के शुद्ध लाभ के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित किया जा रहा है।’’

ये निर्देश वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होंगे।

आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड भी जारी किए हैं।

भाषा रमण अजय

अजय