दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, होटलों को अब मनोरंजन गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस |

दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, होटलों को अब मनोरंजन गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस

दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, होटलों को अब मनोरंजन गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस

:   Modified Date:  June 14, 2024 / 10:23 PM IST, Published Date : June 14, 2024/10:23 pm IST

नयी दिल्ली, 14 जून (भाषा) दिल्ली में बैंक्वेट हॉल और होटलों को अब किसी भी मनोरंजन गतिविधि का आयोजन करने के लिए लाइसेंस लेना होगा और उन्हें इसके लिए शुल्क चुकाना होगा।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। एमसीडी ने बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा कि एक अलग लाइसेंस का प्रावधान करने का मकसद संगीत, गायन, नृत्य, लेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल/ लेजर शो/ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन/ वर्चुअल प्रदर्शन के रूप में मनोरंजन गतिविधियों का नियमन करना और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के दायरे में लाना है।

इसके मुताबिक, ये गतिविधियां मनोरंजन के मौजूदा व्यापार वर्गीकरण के तहत ”अन्य” कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा होंगी।

दिल्ली नगर निगम ने कहा कि बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों, होटलों या टेंट, अस्थाई संरचनाओं और खुले स्थानों जैसे स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के प्रतिष्ठानों में किसी भी तरह की मनोरंजन गतिविधि के लिए अब लाइसेंस लेना होगा।

एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने सभी मनोरंजन गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये का प्रथम बार लाइसेंस शुल्क और 15,000 रुपये प्रति वर्ष का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क तय किया है।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम

 

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