Savings Scheme
नई दिल्ली। Tax Saving Scheme: अगर आप भी टैक्स जमा करते हैं और टैक्स सेविंग ऑप्शन की तलाश में हैं तो हम आपको सेक्शन 80 सी के अलावा और भी टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आपकी सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा खत्म हो गई है तो आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके 50,000 रुपये अतिरिक्त तक निवेश कर सकते हैं।
बता दें कि NPS में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80CCD (1B) तक 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स 2 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं।
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जानकारी के लिए बता दे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्सपेयर्स को एक्स्ट्रा छूट मिलती है। इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत के तहत टैक्स में छूट हेल्थ कवरेज में कौन शामिल है और उनकी उम्र क्या है इसपर निर्भर करता है। यह छूट 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की हो सकती है।
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यदि आपने अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80E के तहत छूट मिलती है। यह छूट आपको लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर मिलती है। यदि इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत आपको होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की राशि पर अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट मिलती है।
इनकम टैक्स की धारा 80EE के तहत पहली बार होम लोन लेने वाले लोगों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है, लेकिन ध्यान दें कि यह छूट केवल 50 लाख रुपये से कम के मूल्य के घर पर और 35 लाख रुपये से कम की राशि के लोन पर ही मिलता है।