बीएसई, एनएसई ने आरसीएफ पर जुर्माना लगाया

बीएसई, एनएसई ने आरसीएफ पर जुर्माना लगाया

बीएसई, एनएसई ने आरसीएफ पर जुर्माना लगाया
Modified Date: August 22, 2024 / 09:45 pm IST
Published Date: August 22, 2024 9:45 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) पर निदेशक मंडल संरचना के नियमों का पालन नहीं करने पर शेयर बाजार बीएसई और एनएसई दोनों ने 9.66-9.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कंपनी ने शेयर बाजारों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है, क्योंकि निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है।

आरसीएफ ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी को 21 अगस्त को बीएसई और एनएसई से निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना का पालन न करने के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए हैं।

इसमें कहा गया है, ‘‘इस तरह के गैर-अनुपालन के लिए दोनों शेयर बाजारों ने 9,66,420-9,66,420 रुपये का जुर्माना लगाया है।’’

इस संबंध में, आरसीएफ ने बीएसई और एनएसई को लिखा है, ‘‘एक सरकारी कंपनी होने के नाते स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उर्वरक विभाग (डीओएफ) के पास है।’’

कंपनी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न करने सहित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में कमी कंपनी की किसी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थी।’’

कंपनी ने कहा कि इसलिए उसे जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए और इसे माफ कर दिया जाना चाहिए।

कंपनी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरत) नियम के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित कॉरपोरेट संचालन मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उर्वरक विभाग के साथ नियमित रूप से बातचीत करती रही है।

भाषा राजेश राजेश अनुराग रमण

रमण


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