Ration Card Rule Change: बदल गया राशनकार्ड बनवाने का नियम! अब इन्हें माना जाएगा घर का मुखिया, ऐसे परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ
बदल गया राशनकार्ड बनवाने का नियम! अब इन्हें माना जाएगा घर का मुखिया, Govt Change Ration Card Rule in States
Govt Change Ration Card Rule. Image Source- IBC24
नई दिल्ली: Govt Change Ration Card Rule दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य को परिवार का मुखिया माना जाएगा। इन नियमों को हाल में अधिसूचित किया गया है। हालांकि, यदि परिवार की एकमात्र महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है तो सबसे बुजुर्ग पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा।
Govt Change Ration Card Rule राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में जितने राशन कार्ड जारी किए जा सकते हैं, उन्हें हर जिले में वहां के कुल मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बांटा जाएगा। यानी जिस जिले में वोटर ज्यादा होंगे, वहां राशन कार्ड की संख्या भी उसी अनुपात में ज्यादा होगी। इसमें कहा गया है कि अभी यह व्यवस्था मतदाताओं की संख्या के आधार पर है, लेकिन जब जनगणना के नतीजे आधिकारिक रूप से जारी हो जाएंगे, तब राशन कार्ड वितरण का आधार मतदाता संख्या की जगह जनगणना के आंकड़े कर दिए जाएंगे।
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए आय मानदंड को एक लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में जिला, वार्ड और उचित मूल्य की दुकानों के स्तर पर विभिन्न समितियों के माध्यम से शिकायत निवारण और सतर्कता तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है। राशन कार्ड के आवेदनों पर जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी (डीएम) या अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसमें दो स्थानीय विधायक सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
इन्हें नहीं मिलेगा राशन
दिल्ली में ए-ई श्रेणी की कॉलोनियों में भवन या भूमि के स्वामी, आयकर का भुगतान करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले, परिवार के किसी सदस्य के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में, या दो किलोवाट से अधिक क्षमता का विद्युत कनेक्शन रखने वाले परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित सांसद जिला स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्य होंगे और संबंधित विधायक ब्लॉक स्तर की समितियों के सदस्य होंगे। इन समितियों में राशन कार्ड धारक समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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