NPS: बस 200 रुपए बचाएं और सरकार हर महीने देगी 50 हजार रुपए पेंशन! बुढ़ापे की टेंशन अब हुई खत्म

NPS FOR PENSION: राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद 50 हजार तक पेंशन पाया जा सकता है।

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  • Publish Date - November 5, 2022 / 07:44 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:27 PM IST

Govt employees Pension and Gratuity will end

NPS FOR PENSION: आज हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। बुढ़ापे के लिए लोग जीवन भर सेविंग्स करते हैं। ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें पैसे की कोई कमी न हो और बुढ़ापा अच्छे से गुजरे। सरकार भी लोगों के लिए कई पेंशन से जुड़ी योजना चलाती है। जिसमें मामूली निवेश कर अधिक से अधिक फायदा उठाया जाता है। यह सरकारी स्कीम है राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS)। यह रिटायरमेंट फंड बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर निवेश ऑप्शन है। यह स्कीम पूरी तरह से सरकार से जुड़ी हुई है और सेफ भी है। इस स्कीम के तहत मात्र 6000 रुपए के निवेश से 60 साल की उम्र के बाद 50 हजार रुपए तक पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।

रिटायरमेंट के बाद पेंशन

NPS FOR PENSION: इस स्कीम में निवेश करने वाले को को 80सी के तहत छूट के साथ ही 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की Income Tax छूट भी मिलती है। नेशनल पेंशन स्कीम को लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप नौकरी करते हुए इसमें हर महीने एक तय राशि जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन के रूप में मिलती है।

दो तरह से मिलते हैं पैसे

NPS FOR PENSION: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा हुए पैसे निवेशक को दो तरह से मिलते हैं। आप जमा रकम का सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा। इस राशि से एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी। एन्यूटी खरीदने के लिए जितनी अधिक रकम आप छोड़ेंगे, आपको रिटायर होने के बाद उतनी ही अधिक पेंशन मिलेगी।

नेशनल पेंशन स्कीम में दो तरह के अकाउंट खुलते हैं. पहले प्रकार के अकाउंट को एनपीएस टिअर-1 (NPS Tier-1) कहा जाता है। दूसरे अकाउंट को एनपीएस टिअर-2 (NPS Tier-2) कहा जाता है। टिअर-1 अकाउंट मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए है, जिनका पीएफ जमा नहीं होता है और वह रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी (Financial Security) चाहते हैं।

कितनी रकम निकाल सकते हैं?

NPS FOR PENSION: इसमें आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर अकाउंट खुलवा सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आप एक बार में 60 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं। बाकी 40 फीसदी रकम से एन्यूटीज (Annuities) खरीदी जाएंगी, जिससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। NPS के टिअर-1 अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर और निकासी दोनों पर टैक्स से छूट के लाभ मिलते हैं।

एनपीएस खाताधारक को धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक और धारा 80 सीसीडी के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की आयकर (Income Tax छूट मिलती है। हालांकि एन्यूटी से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है। एनपीएस खाता खुलवाने के लिए 18-70 वर्ष आयु तय की गई है।

कैसे हर महीने मिलेगा पेंशन?

NPS FOR PENSION: अब आपको हर महीने 50,000 रुपये पेंशन के रूप में कैसे मिलेगा, इसे समझ लेते हैं। एनपीएस कैलकुलेटर के अनुसार, मान लीजिए कि कोई 24 साल की उम्र में एनपीएस में अकाउंट खुलवाता है और हर महीने 6,000 रुपया निवेश करना शुरू करता है। यानी इसके लिए हर दिन 200 रुपये बचाने होंगे। इस तरह वो 60 साल की उम्र होने तक इस स्कीम में निवेश करेगा। मतलब वो कुल 36 साल तक इस स्कीम में पैसे जमा करेगा।

इस तरह 60 साल की उम्र तक वह 25,92,000 रुपये निवेश के रूप में जमा करेगा। अब निवेश पर 10 फीसदी रिटर्न मान लें, तो कुल कॉर्पस वैल्यू 2,54,50,906 रुपये होगी। फिर शुद्ध एनपीएस मैच्योरिटी इनकम से 40 फीसदी एन्युटी खरीदता है, तो रकम 1,01,80,362 रुपये होगी। इन्वेस्ट पर 10 फीसदी रिटर्न मानते हुए उसे 1,52,70,544 लंप सम इनकम होगी। इस तरह 60 साल की उम्र के बाद उसे 50,902 रुपये पेंशन के रूप में हर महीने मिलेंगे।

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