चंडीगढ़: 20 या कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजाब दुकान अधिनियम के अनुपालन से छूट

चंडीगढ़: 20 या कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को पंजाब दुकान अधिनियम के अनुपालन से छूट

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  • Publish Date - December 6, 2025 / 04:44 PM IST,
    Updated On - December 6, 2025 / 04:44 PM IST

चंडीगढ़, छह दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों पर नियमों का बोझ कम करने और राज्य में व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम को चंडीगढ़ में भी लागू कर दिया।

शुक्रवार को जारी सरकारी आदेश में यह जानकारी दी गई। संशोधन के तहत अब 20 या उससे कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान अधिनियम के सभी प्रावधानों से मुक्त होंगे।

राज्य सरकार के एक बयान में कहा गया कि पंजाब सरकार ने इस साल अगस्त में यह संशोधन लागू किया था ताकि दुकानदारों को ‘इंस्पेक्टर राज’ से मुक्त किया जा सके।

अब कानून के तहत पंजीकरण केवल 20 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान आवेदन जमा करने के 24 घंटे के भीतर पंजीकरण की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।

संशोधन के अनुसार, 20 या उससे कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को केवल मूल जानकारी प्रदान करनी होगी और पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं होगा।

भाषा योगेश पाण्डेय

पाण्डेय

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